सैनी सभा के सदस्यों ने ही वर्तमान अध्यक्ष और अन्य पधाधिकारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसएसपी एवं ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी और शीघ्र ही कार्यवाही की मांग की
हरिद्वार। सैनी सभा(रजि0), सैनी आश्रम, ज्वालापुर के कोषाध्यक्ष रविपाल सैनी, निवर्तमान प्रधानाचार्य व सैनी सभा के साधारण सदस्य जगपाल सिंह सैनी, वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष व सैनी सभा के साधारण सदस्य मनोज सैनी ने सैनी सभा के ऑडिटर समय सिंह सैनी की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करते हुए सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी, उपाध्यक्ष धूम सिंह सैनी, मंत्री प्रमोद सैनी व कार्यकारिणी सदस्य वेद वृत्त सैनी के खिलाफ हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर देते हुए उपरोक्त चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की अनुपस्थिति में पीआरओ विपिन पाठक और कोतवाली ज्वालापुर में दी । तहरीर के अनुसार रविपाल सैनी, जगपाल सैनी और मनोज सैनी ने लिखा है कि प्रार्थीगण रविपाल सैनी पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी ग्राम डुम्मनपुरी, तहसील-लक्सर, हरिद्वार सैनी सभा (रजि०) हरिद्वार, पता सैनी आश्रम ज्वालापुर जिला हरिद्वार का कोषाध्यक्ष और जगपाल सिंह सैनी पुत्र स्व० श्री नत्थू सिंह ग्राम फेरूपुर रामखेडा, पो० धनपुरा, हरिद्वार व मनोज सैनी पुत्र स्व० श्री मोतीलाल सैनी ए-2, शान्ति विहार आर्यनगर ज्वालापुर, हरिद्वार साधारण सभा के सदस्य है। सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी पुत्र स्व० श्री राजपाल सैनी निवासी सलेमपुर राजपूतान नगर निगम रूडकी जिला हरिद्वार व उपाध्यक्ष धूम सिंह सैनी पुत्र स्व० श्री उग्रसैन पता टाईप 3 क्वाटर नं0 11 तहसील परिसर ज्वालापुर जिला हरिद्वार व मंत्री प्रमोद सैनी पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी धीरवाली ज्वालापुर जिला हरिद्वार व वेदवृत सैनी पुत्र स्व० श्री राम सिंह सैनी निवासी गणेश पुरम सतीकुण्ड कनखल जिला हरिद्वार जो सदस्य कार्यकारिणी के पद पर हैं। सैनी सभा का बैंक खाता जो कि सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कनखल में खाता संख्या 2048836604 है। सैनी सभा (रजि)), हरिद्वार की नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि उक्त सभा के खाते में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही चैक के द्वारा सैनी सभा के हित में विकास कार्यों के लिए धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किन्तु अध्यक्ष आदेश सैनी व उपाध्यक्ष धूम सिंह सैनी व मंत्री प्रमोद सैनी व इनके साथी सदस्य कार्यकारणी वेदवृत सैनी ने आपस में सांठ गांठ करके सैनी सभा के साथ धोखाधड़ी करके पैसा हडप कर लिया, जिसमें दिनांक 18.05.2022 को चैक सं0-099873 धनराशि 2,00,000/- रूपये के द्वारा धूम सिंह सैनी उपाध्यक्ष को चैक दिया गया व दिनांक 18.07.2022 में चैक सं0 099853 धनराशि 30,000 रूपये का चैक व दिनांक 29.08.2022 में चैक संख्या-099864 धनराशि 7600 रूपये का चैक के पैसो को हडप कर लिया गया। इसके अलावा अध्यक्ष आदेश सैनी द्वारा मंत्री प्रमोद सैनी के साथ साठ-गांठ कर दिनांक 22.05.2023 चैक सं0 111866 मु० 10,000 रूपये का चैक व दिनांक 03.08.2023 में चैक संख्या-090500 धनराशि 18,000 रूपये, दिनांक 30.08.2023 चैक सं0 116421 धनराशि 3500 रूपये का चैक दिनांक 31.01.2024 में चैक सं0 117488 धनराशि 10,975 रूपये के चैक, धनराशि सैनी सभा के साथ धोखाधड़ी कर हडप लिये है। इसके अलावा सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी द्वारा सदस्य कार्यकारणी वेदवृत सैनी को दिनांक 18.04.2022 में चैक सं0 099876 धनराशि 1,00,000 रूपये व दिनांक 20.06.2022 में चैक सं० 099881 धनराशि 50,000 रूपये व 21.06.2022 में चैक सं० 099882 धनराशि 60,000 रूपये व दिनांक 08.07. 2022 चैक सं0 099890 धनराशि 50,000 रूपये दिनांक 21.07.2022 में चैक सं0 099857 धनराशि 20,000 रूपये दिनांक 16.08.2022 चैक सं0 099863 धनराशि 20,000 रूपये दिनांक 19.06.2023 में चैक सं० 111876 धनराशि 25,000 रूपये दिनांक 21.06.2023 में चैक सं० 111877 धनराशि 26,000 रूपये दिनांक 11.10.2023 चैक सं० 117115 धनराशि 11,800 रूपये व दिनांक 17.10.2023 चैक सां) 117118 धनराशि 11,425 रूपये का घोटाला कर सैनी सभा के साथ धोखाधडी की है। उपाध्यक्ष धूम सिह सैनी द्वारा 11000 रूपये रसीद सं० 045 बुक सं० 022 में इनके द्वारा 11000 रूपये प्राप्त किये गये परन्तु सैनी सभा के खाते में आज तक यह रूपया जमा नहीं किया गया, जिसका ऑडिट लेखा परीक्षक श्री समय सिंह सैनी द्वारा कराया गया। जिसमें उनके द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि रसीद विवरण नही दिखाये गये, दान रसीद नही दिखाई गयी, बिना प्रस्ताव के धन खर्च किया जाना अनियमितता व आपत्तिजनक है बाऊचर या तो लगाये नहीं गये या दुकानदार से न लेकर खुद ही बना दिये गये, दान में प्राप्त किया गया समस्त व अन्य आय से प्राप्त धन बैंक खाते में जमा नहीं किया गया। दिनांक 02.04.2023 की बैठक में चाय के 2 बिल दर्शाये गये हैं 700/- रूपये व 500/- रूपये किन्तु बिल एक भी मौजूद नही है। दुकानदार से बिल न लेकर अन्य व्यक्ति के नाम चैक काट दिये गये, पक्के बाऊचर नही है। जो किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया गया, कुछ बिल कच्चे है कुछ चैक संख्या के वाऊचर ही नही है। आश्रम के लिए टाईल खरीदी गयी है या नहीं, इसका कोई भी बाऊचर नही है और ना ही कोई प्रमाण है। सीमेन्ट के 50 कटटे खरीदना बतायाहै लेकिन कोई बाऊचर नही है ऐसा कई बार दिखाया गया है। पलम्बर के नाम से बिल बनाया गया है लेकिन कोई भी बिल बाऊचर नही है। अप्रैल 2023 से जून 2023 तक स्टॉल्स से कोई आमदनी न दर्शाना संदिग्ध बताया क्योंकि एक चैक बुक पूरी भर जाने के बाद ही नई चैक बुक को प्रयोग में लाना चाहिए था और किसी भी सामग्री का कोई पक्का वाउचर नही है और जो कच्चे बिल लगाये गये है उन पर विक्रेता प्राप्तकर्ता के भी हस्ताक्षर नहीं है। बिना किसी प्रस्ताव के 1,20,000 रूपये का रेत क्रय किया जाना और बिल पर किसी के हस्ताक्षर नही है बिना प्रस्ताव के इतना रेत मंगाना और उपयोग कहाँ करना घोर अनियमितता, लिखित में अपनी आडिट रिपोर्ट में लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही ईंट की खरीद टाईल्स पर कोई भी बिल वाउचर, सीमेन्ट स्टोर से लिया गया कोई भी बिल बाउचर, आश्रम खर्च के लिए विशाखा धीमान के नाम से भुगतान किया जाना बताया। परन्तु व्यय का कोई बिल वाउचर नही है जिससे स्पष्ट है कि इन उपरोक्त पदाधिकारीयों द्वारा कार्य प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के बिना किये गये है जिससे व्यय हरण की प्रबल सम्भावना अपनी आडिट में लेखा परीक्षक द्वारा बतायी गयी है। क्रय किये गये किसी भी सामान की निविदायें/कोटेशन नही ली गयी है, ना ही प्रबन्ध समिति से अनुमति ली गयी है और प्रमोद सैनी को आडिटर द्वारा दिनांक 07.08.2024 में उपरोक्त समस्त रिकार्ड की वायत मांग करने पर दिनांक 25.08.2024 में बताया गया कि रिकार्ड चार्टड एकाउन्टेट के पास है और जून 2022 से दिसम्बर 2022 तक आडिट ही नही हो सका, बार-बार बहाना बनाकर रिकार्ड को ना दिखाना संदेह उत्पन्न करना आडिटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। दिनांक 10.08.2024 को प्रबन्ध समिति की बैठक में संरक्षक साधारण सभा के सदस्य श्री जगपाल सिंह सैनी पूर्व प्रधानाचार्य ने श्री के०पी० सैनी प्रो० देवभूमि विल्डर ने सैनी आश्रम ज्वालापुर को 5,00,000/- लाख रूपये का चैक सं0-842907 अध्यक्ष श्री उदेश सैनी को सैनी आश्रम हेतु दिया था किन्तु दानदाता से भी धोखाधडी कर अन्य बैंक खाते में उक्त बैंक सं0-842907 आई०डी०बी० उत्तराखण्ड स्टेट कॉपरेटिव में दिनांक 21.03.2024 को भुगतान कराकर उक्त धनराशि हडप कर ली। इस सम्बन्ध में के०पी० सैनी द्वारा बार-बार रसीद मांगने पर दान की रसीद भी नही दी गयी है और उक्त चैक की प्राप्ति की पुष्टि श्री रविपाल सैनी कोषाध्यक्ष एंव कई सदस्यों ने भी की है। पाँच लाख रूपये सैनी सभा के खाते में आज तक जमा नही कराये गये है जिससे स्पष्ट है कि आदेश सैनी अध्यक्ष, धूम सिंह सैनी उपाध्यक्ष व प्रमोद सैनी मंत्री व वेदवृत सदस्य कार्यकारिणी के द्वारा आपस में सांठ गांठ करके व कूटरचना करते हुये करोडों रूपये हडप कर लिये है।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि सैनी सभा (रजि0) हरिद्वार के उपरोक्त चारों पदाधिकारियों अध्यक्ष आदेश सैनी, उपाध्यक्ष धूम सिंह सैनी, मंत्री प्रमोद सैनी, सदस्य कार्यकारिणी वेदवृत्त सैनी के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करें।