हरिद्वार

नुक्कड़ सभाओ के माध्यम से नए कानून के बारे में  लोगो को जानकारी देकर जागरूक कर रही है कनखल पुलिस 

कमल मिश्रा 

हरिद्वार। पुलिस कप्तान ने  नये कानूनो के सम्बन्ध में आम जनता को जागरूक करने व जन जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु  जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया है।

इसी कड़ी में कप्तान के आदेशों का पालन करते हुए कनखल पुलिस  ने  30.06.2024 को थाना कनखल क्षेत्रांतर्गत बजरीवाला, ग्राम अजीतपुर , भगवतीपुरम में नये कानूनो के सम्बन्ध में आम जनता को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता को जानकारी दी। जनता को   जागरूक करते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व से प्रचलित तीन कानून भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर नये कानून बनाये गये हैं । जिसमें भारतीय दण्ड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधियनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है ।

नये कानून में कुछ धाराओं को हटाकर कुछ नई धाराऐं जोड़ी गयी है। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गयी है।महिला सम्बन्धित अपराधों पर सख्त कानून बनाये गये हैं । डिजिटल रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता दी गयी है। नया कानून 01 जुलाई 2024 से लागू किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा आई गोट कर्मयोगी एप्प लॉन्च किया गया है जिसमें नये कानून से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है। आम जनता भी इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर जानकारी ले सकते हैं।

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