आवास निर्माण में प्राधिकरण द्वारा लगाई जाने वाली कुछ आपत्तियों के संबंध में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
नए क्षेत्रों में केवल दो तलों के नक्शे स्वीकृत कर रहा है प्राधिकरण - संजय सैनी
कमल मिश्रा
हरिद्वार। आम आदमी पार्टी ने व्यवहारिकता की क्रांति के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी को नौवी आपत्ति प्रेषित करी । आवास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा लागू शासनादेश दिनांक 7.01.2022 के द्वारा नए क्षेत्रों में 25 फूट तक की चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 2 तल व 30 फीट तक की चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 3 तल ही अनुमन्य होंगे यह नियम लागू कर दिया है जबकि इससे पूर्व सड़क कितनी भी कम चौड़ी हो रोड वाइंडिंग छोड़कर अधिकतम 3 तल और 40 फूट तक की चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4 तल अनुमन्य किए जाते थे बड़ी ही हास्यप्रद का विषय है कि पुराने क्षेत्र जहां अधिकांश निर्माण हो रखे हैं वहां पर 15 फूट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम तीन तल एवम 30 फूट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4 तल स्वीकृत किए जा रहे हैं ।पूर्व में आवासीय में इन्हीं क्षेत्रों की सड़कों पर 3 तल व 4 तल स्वीकृत किए गए हैं अब इन्हीं सड़कों पर 2 तल व 3 तल ही स्वीकृत किए जा रहे हैं । जिसमें लोगों का शोषण हो रहा है एवम अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है । जबकि अन्य कटेगरी हेतु भवनो की ऊंचाई को 100 फीट तक बढ़ा दिया गया है उपरोक्त नियम देहरादून को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जबकि हरिद्वार मे देहरादून से अपेक्षाकृत कम चौड़ी सड़कें व कम क्षेत्रफल के प्लांट हैं ।
हरिद्वार एक लंबी पट्टीनुमा के रूप में शहर है और जमीने बहुत महंगी है जिसके चलते यहां पर अधिकांश जनता 3 व 4 तलों में अपने आवासीय घरों का निर्माण करती है इसलिए पूर्व के नियमों में नए क्षेत्रों में 4 तल तक अनुमन्य किए जा रहे थे । शहर में बढ़ती आबादी के चलते आवासीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नए शहर बसाने की बात कर रही है वहीं सरकार द्वारा नए क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई को कम कर दिया गया है अतः इस नियम को खत्म किया जाए और पूर्ववर्ती नियम को लागू किया जाए