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टैक्सी दुर्घटना मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
उत्तराखंड उवाच ब्यूरो
बागेश्वर, 18 मार्च, 2026 ।तहसील कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 13 मार्च को रिखाड़ी के बावे बैंड के समीप हुई टैक्सी वाहन दुर्घटना (वाहन संख्या UK-02 टीए-3078) के प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दुर्घटना की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट कपकोट को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
परगना मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त दुर्घटना के संबंध में लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 15 दिनों के भीतर उपजिलाधिकारी कार्यालय, कपकोट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।



